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जिनके नाम पर जमाबंदी अब केवल वही बेच सकेंगे जमीन

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बिहार में अब जमीन केवल वही आदमी बेच सकेगा, जिसके नाम पर जमाबंदी है। रजिस्ट्री का अधिकार केवल उसी को होगा।पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए जरूरी होगा कि उसका बंटवारा कानून के अनुसार हो जाए और जमाबंदी खुद के नाम से कायम हो जाए। यानी की पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए बंटवारे का कागजात पहले तैयार करना होगा।  इसका असर भी शुरू हो गया है।निबंधन कार्यालय बारसोई में गिने-चुने डीड की ही रजिस्ट्री हो सकी।  सरकार के राजस्व पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन जमीन विवाद के मामले अब काफी हद तक घट जाएंगे। साथ ही भू-माफिया के धंधे पर गहरी चोट पड़ेगी। अब रजिस्ट्री के वक्त जमीन की बिक्री करने वाले व्यक्ति के नाम से जमाबंदी होने का प्रमाण देना होगा। विक्रेता के नाम पर जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।
कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल के अवर निबंधन पदाधिकारी बारसोई शैलेश कुमार ने कहा कि नए नियम के लागू हो जाने जमीन की रजिस्ट्री में कमी आई है। लोग जमीन के कागजातों में आवश्यक सुधार करेंगे जिनका उन्हें दूरगामी लाभ मिलेगा। भविष्य में न्यायालय पर लोड भी कम होने की संभावनाएं हैं। वर्तमान में विभाग के राजस्व में कमी आई है, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ यह ठीक हो जाएगा।
निबंधन कार्यालय के आसपास होटल एवं खाने पीने की दुकानों पर भी इसका असर पड़ा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने से जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं हो पाती है जिसके कारण हम लोगों का ग्राहक भी नहीं आ आ रहा है। ऐसा ही स्थिति रहा तो हम लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे।

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