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बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ, 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख; जानिए कैसे करें आवेदन

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बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश ने आज बिहार लघु उद्यमी योजना का आगाज किया। जिसके तहत 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रूपए मिलेंगे।
बिहार लघु उद्यमी योजना का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी समेत विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने बटन दबाकर लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की। साथ ही बुकलेट भी लॉन्च की। जिसमें योजना से जुड़ी तमाम जानकारियों विस्तृत रूप में बताई गई हैं।

बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे। और 20 फरवरी आवेदन की आखिरी तारीख होगी। उद्योग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। जिसके दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना का इसका लाभ सभी वर्ग के गरीबों को मिलेगा। राज्य में हुई जाति आधारित गणना में 94 लाख ऐसे परिवार मिले हैं, जिनकी मासिक आय छह हजार रुपये से कम है। इन्हीं परिवारों के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को दो लाख रुपये दिए जाएंगे।

बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुक को राज्य का निवासी होना जरूरी है। साथ ही उसके परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपये से कम हो। आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज के जरिए योग्य लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना का लोकार्पण होने के बाद आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।पिछले साल बिहार में हुई जाति गणना में सामने आया कि राज्य में 94 लाख परिवार ऐसे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपये से कम है। इसमें हर वर्ग के परिवार शामिल हैं। नीतीश सरकार इनके लिए योजना लेकर आई, जिसका नाम लघु उद्यमी योजना दिया गया है। इसके तहत हर गरीब परिवार के एक सदस्य को दो लाख रुपये की मदद की जाएगी। इससे वह कोई भी रोजगार शुरू कर सकेंगे।
यह योजना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व में दावा किया कि इस योजना से अगले पांच साल के भीतर राज्य से गरीबी दूर हो जाएगी। इस योजना का लाभ पांच साल के भीतर सभी 94 लाख परिवारों को दिया जाएगा। इसकी बताया जा रहा है कि लाभुकों को यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी।
बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुक को राज्य का निवासी होना जरूरी है। साथ ही उसके परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपये से कम हो। आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज के जरिए योग्य लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना का लोकार्पण होने के बाद आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।पिछले साल बिहार में हुई जाति गणना में सामने आया कि राज्य में 94 लाख परिवार ऐसे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपये से कम है। इसमें हर वर्ग के परिवार शामिल हैं। नीतीश सरकार इनके लिए योजना लेकर आई, जिसका नाम लघु उद्यमी योजना दिया गया है। इसके तहत हर गरीब परिवार के एक सदस्य को दो लाख रुपये की मदद की जाएगी। इससे वह कोई भी रोजगार शुरू कर सकेंगे।
यह योजना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व में दावा किया कि इस योजना से अगले पांच साल के भीतर राज्य से गरीबी दूर हो जाएगी। इस योजना का लाभ पांच साल के भीतर सभी 94 लाख परिवारों को दिया जाएगा। इसकी बताया जा रहा है कि लाभुकों को यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी।

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